झारखंड सरकार का बड़ा आदेश मास्क पहन कर घर से निकले.. वरना होगा 1 साल का सजा गुटका खैनी हुक्का सिगरेट तंबाकू पर तत्काल प्रभाव से रोक वरना 6 महीने की सजा

झारखंड में घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मास्क जरूरी होगा लोग ट्रिपल लेयर मास्क के अलावा घर में बने 3 कवर वाले फेस कवर भी पहन सकते हैं घर में बनाए मास्क या फेस कवर को साबुन से धोकर 5 घंटे धूप में सुखाकर और 5 मिनट आयरन कर फिर पहन सकते हैं मास्क या फेस कवर ना होने पर गमछा रुमाल या दुपट्टे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।आदेश का पालन न करने पर 1 साल का सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है।
अब सार्वजनिक जगह पर थूका या गुटखा खैनी सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल करते पाया गया तो 6 माह का जेल राज्य सरकार ने गुटखा खैनी हुक्का और ई सिगरेट आदि की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है यदि कोई तंबाकू और गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकता पकड़ा गया तो जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल हो सकती है।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों स्वास्थ्य संस्थान शैक्षणिक संस्थान थाना परिसर सहित सार्वजनिक स्थलों में यह आदेश लागू होगा।
लॉकडाउन की छूट में मास्क ही बचाव
विशेषज्ञों के अनुसार यदि आप ऐसी जगह पर हों जहां काेराेना पीड़ित मरीज है तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। कोरोना वायरस छींक या खांसी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। छींक और खांसी की बूंदें हाथों और अन्य सतहों पर चिपक जाती हैं। लाेग सतह काे छूने के बाद हाथ आंख, नाक या मुंह छूते हैं। इसके अलावा मास्क लगाने का एक फायदा यह भी है कि कोई व्यक्ति अपने मुंह और नाक को नहीं छू सकता है। इसका मतलब यह है कि इससे सतहों पर बचे कीटाणुओं को अंदर जाने से रोका जा सकता है।
बहुत खूब मणिनीय मुख्य मंत्री महोदय गुटखा और सिगरेट हमेसा के लिए बंद कर दीजिये