झारखण्ड में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा, लेकिन एक से झारखंड में बसें चलेंगी, शॉपिंग मॉल, होटल और सैलून खुलेंगे

राज्य सरकार ने शुक्रवार को कई सेवाओं में छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है. इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश के तहत परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है. उक्त अवधि में दूसरे राज्य से आनेवाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही इंट्री पास माना जायेगा. दूसरे राज्यों से अगर कोई परीक्षार्थी झारखंड में परीक्षा देने आता है, तो उसे कोरेंटिन से भी छूट रहेगी
एक सितंबर से इन पर प्रतिबंध नहीं
राज्य के अंदर बसों का परिचालन परिवहन विभाग की शर्तों के अनुरूप होने लगेगा
होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला रेस्टुुरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे
गाइड लाइन के अनुसार सैलून व ब्यूटीपार्लर को भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है
शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे
इन पर लागू रहेगा प्रतिबंध
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समारोह, मेला और जुलूस पर रोक लागू रहेगी
खेल-कूद, मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा
शैक्षणिक कार्यों, कोचिंग, स्कूल-कॉलेज और प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होगा
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, इंटरनेमेंट पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें अनुमति दी है केवल वही धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे
झारखंड सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की पाबंदियों को आगामी 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रात ट्वीट कर बताया गया कि 30 सितंबर तक किये गये अनलॉक को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें और मुंह पर मास्क का उपयोग करें, आपस में दूरी बनाये रखे।
नई गाइडलाइन में कोई विशेष छूट नहीं दी गयी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियां को शुरू करने की सरकार ने अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी आर्थिक गतिविधियां संचालित होगी।
वहीं सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम, मेला, जुलूस समेत अन्य बड़े कार्यक्रम के आयोजन पर रोक जारी रहेगी।
स्कूल, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, मनोरंजन पार्क, थियेडर, बार, असंबेंली हॉल और अन्य हॉल बंद रहेंगे।
बसों का इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, धार्मिक स्थलों में आम श्रद्धालुओं के पूजा अर्चना पर रोक रहेगी, हालांकि सर्वाच्च न्यायालय के आदेश से जिन धर्मिक स्थलों में सीमित संख्या में दर्शन की छूट दी गयी है, वह जारी रहेगी।
बस संचालकों को नियमों का करना होगा पालन
राज्य में करीब 10 हजार बसें चलती हैं. इनमें से करीब सात हजार का परिचालन राज्य के अंदर होता है. इसमें सभी को परिवहन विभाग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (एसओपी) का पालन करना होगा. इसके तहत बसों को सैनिटाइज करना, कर्मियों का मास्क और दस्ताने पहनना, जगह-जगह बसों के ठहराव पर रोक, 30 सीट वाली बसों में 20 यात्री, 25 सीटों वाली बसों में 22 यात्री और 50 सीटों वाली बसों में करीब 25 यात्री को ही ले जाने की इजाजत होगी. हर ट्रिप के बाद बसों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा. नियम विरुद्ध परिचालन पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी.
प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को कोरेंटिन के नियमों से दी गयी राहत, दूसरे राज्य से आनेवाले परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड ही होगा इंट्री पास
सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क जरूरी, सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा
बाहर से झारखंड आनेवाले लोगों को पहले की तरह ही होम कोरेंटिन में रहना होगा
सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा व खैनी खाने और थूकने पर पाबंदी रहेगी
कोचिंग, स्कूल-कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान अभी भी बंद ही रहेंगे
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